बालोद। डौण्डीलोहारा क्षेत्र में अविवाहित युवती की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी मकान मालिक को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर युवती को डरा-धमकाकर अवैध संबंध बनाने और गर्भपात की दवा खिलाने का आरोप है, जिससे युवती और गर्भ में पल रहे नवजात शिशु की मौत हो गई।
पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर तथा उप पुलिस अधीक्षक बोनी फॉस एक्का के निर्देशन में थाना डौण्डीलोहारा प्रभारी निरीक्षक मुकेश सिंह एवं उनकी टीम ने मामले की गंभीरता से जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार 10 मार्च 2026 को थाना डौण्डीलोहारा में मर्ग क्रमांक 17/2026 दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई। मृतिका की मां ने पुलिस को बताया कि वह अपने बच्चों के साथ लगभग तीन वर्षों से डौण्डीलोहारा के रामनगर में सुनील कुमार घरडे के मकान में किराए से रह रही थी। 9 मार्च की रात करीब 9:30 से 10 बजे के बीच युवती के पेट, कमर और पैरों में दर्द होने लगा। तब मकान मालिक ने दर्द की दवा बताकर गोली खिलाई, जिसके बाद युवती की हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि युवती अविवाहित थी और आरोपी मकान मालिक सुनील कुमार घरडे उसे पिछले लगभग एक वर्ष से डरा-धमकाकर उसके साथ कई बार अवैध संबंध बना रहा था। इस दौरान युवती लगभग 9 माह की गर्भवती हो गई थी। आरोपी ने इस बात को छिपाने के लिए युवती और उसके परिवार को मकान से निकालने की धमकी दी और बाद में गर्भपात कराने के उद्देश्य से अज्ञात दवा खिला दी, जिससे युवती और गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई।
पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 90, 91, 105, 238, 351(3) और 64(2)(m) के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी सुनील कुमार घरडे (59 वर्ष), निवासी रामनगर डौण्डीलोहारा को 11 मार्च 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी मुकेश सिंह, प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र साहू, दिगम्बर वर्मा, अरविंद यादव, महिला प्रधान आरक्षक लिलेश्वरी देवांगन, सोनिया, आरक्षक विनोद, अजय, पूनम खरे, डोमेन्द्र भण्डारी, राकेश गावडे तथा सायबर सेल टीम बालोद के सउनि धरम भुआर्य, भुनेश्वर मरकाम, विपिन गुप्ता और राहुल कुमार का विशेष योगदान रहा।

